प्रदेश एवं बाहरी मंडियों में कम मात्रा में अपना उत्पाद भेजने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने राज्य के किसानों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कुल ट्रक लोड न होने की स्थिति में किसान अपना उत्पाद समय पर मंडियों तक सुरक्षित पहुंचा सकेंगे। इस सुविधा से किसानों को उत्पाद लेकर स्वयं नहीं जाना पड़ेगा और निगम की पूर्ण सुरक्षा में उत्पाद को गंतव्य तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से किसान मंडियों तक भाग-दौड़ से भी बच सकेंगे।
परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों से किसान सब्जियां एवं पुष्प उत्पाद प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर की विभिन्न मंडियों में निगम की बसों के माध्यम से भेजते रहे हैं। अभी तक परिवहन की इस व्यवस्था में वह परिचालक पर निर्भर रहने थे अथवा स्वयं यात्रा के लिए मजबूर होते थे। लेकिन, नई व्यवस्था से किसानों के साथ सीधे तौर पर निगम द्वारा लिखित समझौता किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि कम मात्रा में उत्पाद मंडियों को भेजने वाले किसान निगम के प्रबंध निदेशक को आवेदन करेंगे। ऐसे किसानों के साथ लिखित समझौता किया जाएगा और उत्पाद भेजने पर उन्हें सामान की पर्ची (जीआर) दी जाएगी तथा भाड़े में छूट भी दी जाएगी। निगम यह सुनिश्चित बनाएगा कि किसानों का उत्पाद समय पर सुरक्षित रूप से निर्धारित गंतव्य तक पहुंचे।
बाली ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो बस में सामान ले जाने के लिए आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे और बस में ही उत्पाद रखने का अलग प्रावधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पाद समय पर मंडियों में पहुंच सके, इसके लिए आवश्यकता अनुसार बस की समय सारिणी में भी बदलाव किया जाएगा ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।