शिमला शहर के थोक फल एवं सब्जी विक्रेताओं के लिए 20 प्रतिशत लाभांश निर्धारित किया गया है इससे अधिक लाभांश वसूल करने पर सम्बनिधत विक्रेता के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा । उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने आज यह बात फल,सब्जी थोक विक्रेताओं के साथ आयोजित बैठक में कही।
उन्होंने कहा कि विक्रेता सब्जी व भावों की सूची अवश्य प्रर्दशित करें तथा परचून विक्रेता ‘क्यू फार्म के आधार पर सूची जारी करना सुनिशिचत करें जिसमें मात्रा,दर व अन्य विवरण भी प्रदर्शित किया गया हो । उत्पादकों से क्रय किए जाने वाले उत्पाद के लिए ‘आर फॉर्म भी जारी करने के आदेश दिए।
उन्होंने सचिव कृषि विपणन समिति ढली को निर्देश देते हुए कहा कि सब्जी मंडी शिमला व अन्य मुख्य स्थानों पर फल एवं सबिजयों के प्रतिदिन के थोक भावं भी प्रर्दशित करे। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से बाजार में परचून दरों का निर्धारण सुनिशिचत किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि अनियमितताएं बरतने के अंर्तगत पिछले माह के दौरान 12 हजार 500 की राशि प्राप्त की गई है । उन्होंने फल, सब्जी विक्रेताओं से आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी व जमाखोरी न करने की अपील की । उन्होंने खरीद के बिल और बाउचर अपने पास रखने के निर्देश भी विक्रेताओं को दिए ताकि निरीक्षण के समय लाभांश की गणना की जांच की जा सके।
बैठक में नगर के थोक विक्रेता फल एवं सब्जी, संगठन के पदाधिकारी,सचिव कृषि उत्पाद विपणन, शिमला किन्नौर एवं ढली,खाध एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी समिमलित हुए ।