शिमला: जिला शिमला के सभी खाद्य व पेय पदार्थ विक्रेताओं, ढाबा, होटल मालिकों को लाईसैंस बनवाने व पंजीकरण करवाने की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ।
यह जानकारी देते हुए आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी शिमला डा. भूपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2016 के सुदृढीकरण एवं सरलीकरण के मध्यनजर जिला के सभी खाद्य व पेय पदार्थो के विक्रेता व दुकानदार, ढाबा अथवा होटल मालिकों को दिनांक 4 अगस्त तक अपने लाईसैंस का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें ।
उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को खंड चिकित्सा अधिकारी नेरवा कार्यालय परिसर में आयोजित शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्रा चैहान ने इस अधिनियम के बारे में जानकारी दी । उन्होंने बाजार का औचक निरीक्षण कर गले-सडे व दुषित खाद्य एवं पेय पदार्थो को नष्ट भी करवाया। उन्होंने सम्बन्धित खाद्य व पेय पदार्थ विके्रताओं को चेतावनी दी तथा जिन दुकानदारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें शीघ्र पंजीकरण करवाने को कहा ।
उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को सिविल अस्पताल ठियोग, 21 जुलाई को खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कुमारसैन, 23 जुलाई को खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय रामपुर, 25 जुलाई को कोटखाई जबकि 28 जुलाई को नागरिक चिकित्सालय रोहडू में शिविर आयोजित किए जायेंगें ।