केलंग 28 मई: विश्व में तम्बाखू निषेध कानून को आम्लिजामा पहनने के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को तम्बाखू निषेध बनाने के सिलसिले में जिला लाहौल स्पिति में 28 मई से 31 मई तक लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगेl यह जानकारी बीर सिंह ठाकुर, जिलाधीश लाहौल स्पिति ने कोटपा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दीl उन्होंने बताया की सार्वजनिक स्तःलों में धुम्रपान करने वालों के चलन काट कर जिला प्रशासन ने गत वर्ष 25 हज़ार का जुर्माना बसूल किया हैl उन्होंने सिगरेट और अन्य तम्बाखू अधिनियम-2003 के तहत जिला लाहौल स्पिति को स्मोक फ्री जिला घोषित भी कियाl

ठाकुर ने कहा की हिमाचल प्रदेश व्लेंटर हेल्थ एसोसिएशन विभाग के सयुंक्त तत्वाधान में आम लोगों की भागीधारी से लाहौल स्पिति जिला इस मुकाम पर पहुंचा हैl इस अवसर पर जिलाधीश ने बताया की तम्बाखू न केवल मनुष्य के शारीर को साष्ट करता है अपितु आत्मा का भी सश करता हैl समाज को तम्बाखू निषेध कानून का कडाई से पालन करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकेl बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी कोतमा, सुनीता ने जिलाधीश को अक्टूबर तथा नवम्बर 2012 की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा की सर्वेक्षणों के आधार पर जिला भर में कोतमा की धारा 04 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में जिला लाहौल स्पीती ने कानून की अनुपालना 88 प्रतिशत पाई हैl इस अवसर पर खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ रणजीत बैध, उप निदेशक प्रेमनाथ, जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, उप पुलिस अधीक्षक तेजेंदर वर्मा के अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारी उपस्थित थेl